दिव्यांगजन उद्यमी योजना से दिव्यांगों को मिलेगा व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए का लोन
दिव्यांग युवक युवतियों को नया बिजनेस स्टार्ट करने के अधिकतम 10 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है। ऋण राशि आवेदक के बैंक खाते में DBT मोड के जरिए जमा की जाएगी।
इस स्कीम की खास बात यह है कि आवेदक को 10 लाख रुपए में से मात्र 5 लाख रुपए का ही भुगतान करना होगा। वाकि 5 लाख रुपए का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं होनी चाहिए, आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदक के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
Divyangjan Udyami Scheme के तहत आवेदक करीब 60 तरह के काम शुरू किए जा सकते हैं। साल 2025-26 में 100 दिव्यांगजनों को इस योजना के तहत ऋण मिलेगा।
इस योजना के लिए आवेदन उद्योग विभाग (https://udyami.bihar.gov.in/) बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
इस योजना के लिए आवेदन उद्योग विभाग (https://udyami.bihar.gov.in/) बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन किए जा सकते हैं।