उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए “Nirman Karmakar Scheme” की शुरुआत की है। इस स्कीम के जरिए श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस स्कीम का फायदा कैसे प्राप्त करें और पंजीकरण कैसे करें उसके लिए आपको ये लेख पूरा पढ़ना होगा।

UP निर्माण कर्मकार योजना
श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने “निर्माण कर्मकार योजना” को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों और उनके परिवारों को जीवन यापन के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भवन और अन्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए चलाई गई है, जो इन श्रमिकों को विभिन्न लाभ प्रदान करती है, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा कवर, दुर्घटना बीमा और बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता आदि। योजना के जरिए पात्र श्रमिकों को आर्थिक सहायता राशि उनके बैंक खाते में DBT मोड के जरिए भेजी जाती है।
SCHEME INFORMATION
योजना का नाम किसने शुरू की उत्तर प्रदेश सरकार ने लाभार्थी राज्य के श्रमिक स्कीम के जरिए मिलने वाला फायदा आर्थिक और समाजिक सुरक्षा प्रदान करना आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑफिशियल वेबसाइट https://upbocw.in/
योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद
यूपी निर्माण कर्मकार योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं के जरिए आर्थिक मदद मिलती है, जिसका विवरण इस तरह से है –
I. मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना
- पंजीकृत पुरुष श्रमिकों को पत्नी के प्रसव के लिए ₹6,000 की एकमुश्त राशि मिलती है।
- पंजीकृत महिला श्रमिकों को संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह के न्यूनतम वेतन के बराबर धनराशि दी जाती है। इसके साथ ही ₹1,000 का चिकित्सा बोनस भी मिलता है।
- गर्भपात की स्थिति में 6 सप्ताह और नसबंदी कराने पर 2 सप्ताह के न्यूनतम वेतन के बराबर मिलेगी धनराशि।
- नवजात शिशु के लिए पुत्र होने पर ₹20,000 की एकमुश्त राशि दी जाएगी।
- पुत्री होने पर ₹25,000 की एकमुश्त राशि मिलेगी।
II. कन्या विवाह सहायता योजना
- पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए ₹85,000 तक की वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी।
- सामूहिक विवाह के लिए शादी कार्यक्रमों का खर्च विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
III. आवास सहायता योजना
- आवास निर्माण या खरीद के लिए लाभार्थी को ₹50,000 तक का अनुदान दिया जाएगा।
IV. पेंशन योजना
- 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पंजीकृत श्रमिकों को मासिक पेंशन दी जाएगी।
V. गंभीर बीमारी सहायता योजना
- लाभार्थी को गंभीर बीमारियों के इलाज में आने वाले खर्च के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
VI. विकलांगता सहायता योजना
- दुर्घटना या बीमारी से हुई स्थायी विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
VII. मृत्यु और अंत्येष्टि सहायता योजना
- पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
- अंत्येष्टि के खर्चों के लिए भी सरकार लाभार्थी को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
VIII. मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
- मेधावी छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसकी राशि कक्षा के अनुसार अलग-अलग होगी।
- श्रमिकों के बच्चों को विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई के लिए मासिक भत्ता और फीस की प्रतिपूर्ति के लिए भी आर्थिक मदद की जाएगी।
IX. शौचालय सहायता योजना
- श्रमिकों को शौचालय निर्माण के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये सहायता राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाती है।
पात्रता-मानदंड (Eligibility)
- आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का नागरिक होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक (राजमिस्त्री, बढ़ई, प्लंबर, या किसी भी अन्य निर्माण कार्य से संबंधित काम) योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
- आवेदनकर्ता की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पंजीकरण से पहले के 12 महीनों में, आवेदक ने कम से कम 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया होना चाहिए।
- योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिक का बोर्ड में पंजीकरण कराना जरूरी है।
जरूरी दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- कार्य प्रमाण पत्र
फायदे (Benefits)
- सामाजिक सुरक्षा : इस योजना के जरिए निर्माण श्रमिक विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जिसके तहत उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, मातृत्व, और पेंशन जैसी सेवाओं का लाभ मिलता है।
- आर्थिक मदद : निर्माण श्रमिकों के परिवारों को योजना के तहत आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। जिनमें से लाभार्थी को मृत्यु, दिव्यांगता, गंभीर बीमारी या बेटी की शादी हेतु सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- बच्चों की शिक्षा के लिए मदद : श्रमिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना किसी चिंता के पूरी कर सकें।
- आवास और शौचालय जैसी सुविधाएं : श्रमिकों को आवास और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जाता है।
- योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करना : श्रमिकों को इस स्कीम का फायदा पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
- आवेदन प्रक्रिया : इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ताओं को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मोड के जरिए आवेदन करना होगा।
How to Apply Uttar Pradesh Nirman Karmakar Yojana 2026
- आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।

- इसके बाद आपको होम पेज में ‘श्रमिक पंजीयन’ के सेक्शन में जाना है और आवेदन करें के बटन पर क्लिक करना है।

- अब अगले पेज में पंजीकरण फॉर्म आपको दिखाई देगा। इस फॉर्म में आपको मंडल, जनपद और आधार कार्ड दर्ज करना है। उसके बाद आपको Search बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको ओटीपी भेजें बटन पर क्लिक करना है।

- अब आपको ये ओटीपी बॉस में दर्ज करना है और capcha code दर्ज करना है। फिर आपको प्रमाणित करें बटन पर क्लिक करना है।

- इसके बाद आपको नए पेज में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, और कार्य का प्रकार दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेज़, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज़ फोटो, और 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में काम करने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
- इस प्रोसेस के बाद आपको पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
- इसके बाद आपको ये फॉर्म जमा करने के लिए Submit बटन पर क्लिक कर देना है।
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निष्कर्ष
श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण कर्मकार योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के जरिए श्रमिकों व उनके परिवारों को अलग अलग योजनाओं के तहत आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
