उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिकों के लिए राज्य सरकार ने पुलिस करेक्टर प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया है। अब आप घर बैठे ही पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बना सकेंगे। आज इस लेख के माध्यम से हम बात करेंगे कि किस तरह से UP Police Character Certificate के लिए आवेदन किया जाता है?
उत्तर प्रदेश पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र
Police Character Certificate एक प्रकार का आधिकारिक दस्तावेज है, जिसे पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रमाण पत्र व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है और उसकी पहचान करता है। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत सरकारी या निजी नौकरी के लिए, पासपोर्ट के लिए, वीजा के लिए, शैक्षणिक संस्थान या विदेश यात्रा के लिए पड़ती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो इस प्रमाण पत्र के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- शिक्षा से सबंधित दस्तावेज
- ड्राइविंग लाइसेंस
- ग्राम प्रधान का चरित्र प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट बनाने की अवधि
पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की अवधि 6 महीने या 1 वर्ष की होती है। अवधि पूरी होने के बाद आप इस प्रमाण पत्र का नवीकरण करवा सकते हैं।
कैसे अप्लाई करें UP Police Character Certificate के लिए?
उत्तर प्रदेश पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाना काफी आसान है। इसके लिए आवेदन करने की प्रोसेस नीचे दी गई है –
STEP – I ऑनलाइन आवेदन
- आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको Citizen Service के सेक्शन में जाना है।
- फिर आपको Character Verification के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद नया पेज खुलेगा।
- इस पेज में आपको उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- फिर आपको Log In पर क्लिक करना है।
- अगले पेज में UP Police Character Certificate Application Form खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको जरूरी जानकारी दर्ज करनी है।
- फिर आपको आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है।
- उसके बाद आपको आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर देना है।
- इस प्रोसेस के बाद आपको Submit बटन पर क्लिक कर देना है।
- सबमिट बटन पर क्लिक करते ही चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा।
STEP – II अप्लाई ऑफलाइन
- आप अपने नजदीकी पुलिस कार्यालय जाएं।
- उसके बाद आप वहाँ से Police Character Certificate Application Form प्राप्त करें।
- अब आप इस फार्म में सारी जानकारी भरें।
- इसके बाद आप मांगे जाने वाले दस्तावेज फार्म के साथ अटैच करें।
- फिर आप इस फॉर्म को पुलिस कार्यालय में जमा करवाएं।
- फॉर्म जमा करवाने के कुछ दिनों के भीतर UP पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा।
STEP -III एप्लीकेशन स्टेटस चेक
- आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- उसके बाद आप Citizen Services पर क्लिक करें।
- अब आप Tenant/ PG Verification के ऑपशन पर क्लिक करें।
- इसके बाद अगले पेज में आप उपभोगकर्ता का नाम पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- फिर आप Login करें।
- इसके बाद आप Click on character verification पर क्लिक करें।
- अब आप अपने राज्य या जिले का चयन करें और एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें।
- उसके बाद आप Check Status के बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद अगले पेज में पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी आप देख सकेंगे।
अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न
इस विषय में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं –
उत्तर प्रदेश पुलिस वेरिफिकेशन कितने दिन में बनता है?
ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाने में कम से कम 15-20 दिन का समय लगता है।
UP पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवेदन फीस कितनी है?
उत्तर प्रदेश में Character Certificate बनवाने के लिए आवेदन फीस ₹50 रखी गई है। इस शुल्क का भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं।
Police Character Certificate की जरूरत क्यों पड़ती है?
UP पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई, नौकरी के लिए आवेदन, किराये के मकान में जाने या अन्य कानूनी और व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पड़ सकती है।
” आशा करता हूँ आप ये जान गए होंगे कि पुलिस करेक्टर प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है। अगर आपको भी उत्तर प्रदेश पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र अप्लाई करना है तो आपको ऊपर बताए गए स्टेप फॉलो करने होंगे।”