बिहार सरकार ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब राज्य का कोई भी पात्र नागरिक सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे बिना घर से ही Economically Weaker Sections Certificate के लिए आवेदन कर सकता है। आज इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि ऑनलाइन EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है?
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है?
EWS प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections – EWS) के लोगों के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है और जो अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में नहीं आते हैं। इस प्रमाण पत्र के जरिए आवेदक शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हैं।
बिहार EWS प्रमाण पत्र ऑनलाइन
अगर आप बिहार राज्य के नागरिक हैं तो वहाँ की सरकार ने नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा देने के लिए EWS Certificate बनाने की प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है। जिसके लिए सरकार ने वेबसाइट (https://serviceonline.bihar.gov.in/) को भी लॉन्च किया है। आप इस वेबसाइट के माध्यम से आसानी से आवश्यक जानकारी दर्ज करके Economically Weaker Sections Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कैसे करें Bihar EWS Certificate Online Apply
इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आवेदक नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं –
STEP – I ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद आप “लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएँ” के सेक्शन में जाएं।
- अब आप समान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन वाले ऑपशन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको “आँचल स्तर” वाले ऑपशन पर क्लिक करना है।
- इस प्रोसेस के बाद अगले पेज में EWS Online Application Form ओपन हो जाएगा।
- आपको इस फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी ध्यान से दर्ज करनी है।
- उसके बाद आपको जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने हैं।
- फिर आपको अंत में Submit बटन पर क्लिक कर देना है।
- जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो EWS प्रमाण पत्र के लिए सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाएगा।
STEP – II एप्लीकेशन स्टेटस चेक
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपको नागरिक अनुभाग सेक्शन में जाना है और आवेदन की स्थिति देखें बटन पर क्लिक करना है।
- अब अगले पेज में आपको Application Number दर्ज करना है और Capcha code भरना है।
- फिर आपको Submit बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद अगले पेज में आप आवेदन की स्थिति चेक कर सकेंगे।
STEP – III EWS Certificate Download
- आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- उसके बाद आपको नागरिक अनुभाग सेक्शन में जाना है।
- यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है।
- अब अगले पेज में आपको Select Services, Application Ref No, Application Name और capcha Code भरना है।
- फिर अपको Download Certificate के बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब अगले पेज में आपको Download का ऑपशन मिलेगा। आपको इसपर क्लिक करके EWS Certificate Download कर लेना है।
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अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न
इस विषय में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं –
बिहार में EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए पात्रता क्या है?
आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। कृषि भूमि 5 एकड़ से कम होना चाहिए और आवासीय भूमि 100 वर्ग फुट से कम होनी चाहिए।
EWS Certificate बनाने के लिए क्या दस्तावेज चाहिए?
इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आवेदक के पास ये दस्तावेज हों चाहिए – पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान प्रमाण पत्र, भूमि/संपत्ति के दस्तावेज़, शपथ पत्र/स्वघोषणा, आवासीय प्रमाण/निवास प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र।
बिहार में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता कितनी है?
EWS प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होता है।
EWS बनने में कितने दिन लगते हैं?
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र बनने में आमतौर पर 7 से 30 दिन का समय लगता है।
Bihar EWS Certificate अप्लाई कैसे करें?
इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट (https://serviceonline.bihar.gov.in/) पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
” इस लेख के द्वारा आप ये जान गए होंगे कि बिहार में EWS प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है? अगर आप भी ये सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऊपर बताए गए तरीकों का पालन करना होगा।”