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Mukhyamantri Swavalamban Scheme

Mukhyamantri Swavalamban Yojana : ऑनलाइन आवेदन, MMSY Registration Form

Posted on February 15, 2026

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए “Mukhyamantri Swavalamban Scheme” की शुरुआत की है। इस स्कीम के जरिए पात्र युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। कैसे मिलेगा इस स्कीम का लाभ और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उसके बारे में आपको ये लेख पूरा पढ़ना होगा। 

Mukhyamantri Swavalamban Yojana

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (MMSY)

शिक्षित युवाओं को नौकरी की तलाश करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने “स्वावलंबन योजना” को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार पात्र लाभार्थियों को ₹60 लाख तक का लोन लेने के लिए निवेश वाली मशीनरी और उपकरणों के लिए अधिकतम 35% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। इस ऋण पर सरकार 3 वर्ष तक के ब्याज में 5% की अतिरिक्त छूट भी प्रदान करती है। ऋण के वितरण की तारीख अगले 3 से 5 वर्षों के लिए मान्य होगी। इस योजना से राज्य के युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके नए सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना करने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या कम होगी। 

SCHEME INFORMATION

योजना का नाम

Mukhyamantri Swavalamban Yojana

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किसके द्वारा शुरू की गई

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा

लाभार्थी

राज्य के नागरिक

योजना के माध्यम से मिलने वाली मदद

व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना

आवेदन प्रोसेस

ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइट

https://emerginghimachal.hp.gov.in/#

MMSY के जरिए मिलने वाली मदद 

राज्य के उद्यमियों को योजना के माध्यम से मुख्य रूप से चार प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है –

I. निवेश पर सब्सिडी 

1 करोड़ रुपए तक की कुल परियोजना लागत वाले उद्योगों में 60 लाख रूपए तक की मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर सरकार लाभार्थियों को सब्सिडी देगी, जिसका विवरण इस तरह से है –

लाभार्थी

सब्सिडी

पुरुष उद्यमी

25%

महिला उद्यमी

35%

SC/ST वर्ग

30%

दिव्यांगजन और विधवाएं

35%

II. ब्याज में राहत 

  • उद्यमियों को 60 लाख रुपए तक के ऋण पर 5% वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 
  • यह सहायता ऋण की पहली किस्त जारी होने के बाद अगले 3 वर्षों के लिए मान्य होगी।  

III. भूमि और स्टाम्प ड्यूटी में छूट

  • औद्योगिक क्षेत्रों में व्यवसाय के लिए सरकारी भूमि 1% की रियायती दर पर पट्टे (lease) पर मिलेगी। 
  • स्कीम के जरिए निजी भूमि की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी को 6% से घटाकर मात्र 3% कर दिया गया है। 

IV. ऋण गारंटी 

  • सरकार बैंक ऋण के लिए आवश्यक ‘गारंटी शुल्क’ की प्रतिपूर्ति खुद करेगी, जिससे उद्यमियों को बिना कोलेटरल (जमानत) के ऋण आसानी से मिल सकेगा। 
  • बैंक की तरफ से परियोजना लागत का 90% तक ऋण स्वीकृत किया जाएगा, जबकि लाभार्थी को 10% पूंजी स्वयं लगानी होगी। 

योजना में शामिल व्यवसाय

सरकार ने इस योजना के लिए विनिर्माण (Manufacturing), सेवा क्षेत्र (Service Sector) और व्यापार (Trade) से जुड़े लगभग 100 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल किया है, जिनकी सूची इस तरह से है –

1. कृषि और संबद्ध क्षेत्र 

  • डेयरी विकास: 10 गायों या भैंसों की उन्नत डेयरी इकाई।
  • सब्जी नर्सरी: सब्जियों की पौध तैयार करने वाली कंपोजिट इकाइयाँ।
  • फूड प्रोसेसिंग: फल और सब्जी प्रसंस्करण, आटा मिल, और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं।
  • अन्य: रेशम कीट पालन, मछली पालन और कृषि उपकरणों का निर्माण आदि। 

2. पर्यटन और आतिथ्य 

  • फार्म स्टे: कृषि पर्यटन इकाइयाँ।
  • एडवेंचर टूरिज्म: रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग उपकरण और ट्रेकिंग सेवाएं।
  • रेस्तरां और बैंक्वेट हॉल: होटल, कैफे और समारोहों के लिए बैंक्वेट हॉल। 

3. सेवा क्षेत्र 

  • स्वास्थ्य सेवाएं: एक्स-रे क्लिनिक, एम्बुलेंस सेवाएं और अस्पताल।
  • तकनीकी सेवाएं: कंप्यूटर सेंटर, इंटरनेट कैफे और आईटी सक्षम सेवाएं।
  • कौशल विकास: व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और कोचिंग सेंटर।
  • अन्य: ब्यूटी पार्लर, जिम, कपड़े धोने की सेवाएं आदि। 

4. विनिर्माण  

  • लघु उद्योग: वाशिंग पाउडर, क्लीनर, फर्नीचर और पैकिंग सामग्री का निर्माण।
  • परिवहन: कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए माल वाहक वाहन।
  • ऊर्जा और पर्यावरण: ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, सौर ऊर्जा उपकरण और अपशिष्ट निपटान सेवाएं आदि।
  • व्यापारिक इकाइयां: किराना स्टोर और अन्य खुदरा दुकानें आदि। 

Read Also – Rajiv Gandhi Swarozgaar Start-Up Yojana : स्टेप बाय स्टेप जानें Registration Process

ऋण देने वाले बैंक 

  1. भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
  2. पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
  3. यूको बैंक (हिमाचल प्रदेश में अग्रणी बैंक/Lead Bank)
  4. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, आदि 
  5. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (HPSCB)
  6. काँगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक (KCCB)
  7. जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक (JCCB) 
  8. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (HPGB) 
  9. HDFC बैंक
  10. ICICI बैंक
  11. एक्सिस बैंक
  12. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)

स्कीम के फायदे (Benefits)

  1. स्वरोजगार को बढ़ावा देना : इस स्कीम के जरिए राज्य के शिक्षित युवाओं को नौकरी की तलाश करने के बजाय खुद का व्यवसाय या बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 
  2. बेरोजगारी की समस्या होगी खत्म : युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके नए सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना में मदद मिलेगी, जिससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सकेगी।
  3. रोजगार प्रदाता बनाना: इस योजना के जरिए युवाओं को “नौकरी खोजने वाले” के बजाय “नौकरी देने वाला” बनाया जाएगा, ताकि वे अन्य स्थानीय लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा सकें। 
  4. वित्तीय स्थिति को मजबूत करना : व्यक्तियों और उनके परिवारों की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जाएगा, जिससे राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में मदद मिलेगी। 
  5. स्थानीय उद्यमिता का विकास करना : स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने वाले विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में नए स्टार्ट-अप और नवाचार परियोजनाओं को समर्थन किया जाएगा, जिससे स्थानीय उद्यमिता का विकास होगा। 
  6. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा : महिलाओं को रोजगार के लिए मदद पहुंचाने के लिए उन्हें पुरुषों की तुलना में 30-35% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 

पात्रता-मानदंड (Eligibility)

  • आवेदक को हिमाचल प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। 
  • नए सूक्ष्म और लघु उद्योग, विनिर्माण, व्यापार या विशिष्ट सेवा क्षेत्रों में नया व्यवसाय शुरू करने वाले नागरिक स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। 
  • महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांगों और विधवाओं को योजना के तहत विशेष छूट और प्राथमिकता दी जाएगी। 
  • आवेदक को पहले किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना (जैसे PMEGP आदि) के तहत समान सब्सिडी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। 
  • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 
  • आवेदक कम से कम 10 वीं पास होना चाहिए। 
  • आवेदनकर्ता किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

जरूरी कागजात (Important Documents)

  1. आधार कार्ड
  2. हिमाचली बोनाफाइड प्रमाणपत्र
  3. आयु प्रमाण पत्र
  4. पैन कार्ड 
  5. विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (PPR/DPR)
  6. जाति प्रमाण पत्र
  7. दिव्यांगता/विधवा प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)
  8. भूमि रिकॉर्ड या किराया समझौता
  9. बैंक पासबुक
  10. मशीनरी के कोटेशन
  11. पासपोर्ट साइज फोटो

Mukhyamantri Swavalamban Yojana के लिए कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। 

Swavalamban Yojana

  • इसके बाद होम पेज में आपको Sign UP या Register के बटन पर क्लिक करना है। 

Swavalamban Yojana Registration

  • अब अगले पेज में पंजीकरण फॉर्म खुलेगा। जिसमें आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, नाम, पता और कैपचा कॉड दर्ज करना है। फिर आपको Register के बटन पर क्लिक कर देना है।

Swavalamban Yojana login

  • सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। आपको इसकी मदद से पोर्टल पर लॉगिन करनी है। 
  • लॉगिन के बाद आपको Apply Online का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है। 
  • अब अगले पेज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। आपको इस फॉर्म में सारी जानकारी ध्यान से दर्ज करनी है और मांगे जाने वाले दस्तावेज अपलोड करने हैं। 
  • फिर आपको अंत में सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। 
  • शॉर्टलिस्ट होने पर आपको दस्तावेज़ सत्यापन और कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए बुलाया जा सकता है।
  • अनुमोदन के बाद ऋण और सब्सिडी राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी।  

QUICK LINKS

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निष्कर्ष 

इस आर्टिकल के जरिए आपको स्वावलंबन योजना के बारे में सारी जानकारी विस्तार से मिल गई होगी। इसके साथ ही मैनें आपको ये भी बता दिया है कि Himachal Mukhyamantri Swavalamban Yojana के लिए Registration कैसे किया जाएगा। 

“अगर आपको ये लेख अच्छा लगता है तो आप इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेंट जरूर करें ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट आर्टिकल्स के बारे में जानकारी मिलती रहे।” 

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