हरियाणा सरकार ने महिला सशकितकरण को बढ़ावा देने के लिए “Mukhyamantri Mahila Nirman Shramik Samman Scheme” की शुरुआत की है। इस स्कीम के जरिए पंजीकृत महिला श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कैसे प्राप्त करें इस स्कीम का फायदा और पंजीकरण कैसे करें उसके लिए आपको ये लेख पूरा पढ़ना होगा।

मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना
महिला श्रमिकों के लिए हरियाणा सरकार ने “मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना” को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिकों को दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद प्रदान की जाती है। योजना के तहत मिलने वाली राशि से माँ और नवजात शिशु के लिए बेहतर पोषण को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जिससे उनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार आएगा। महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना का लाभ वे श्रमिक महिलाएँ प्राप्त कर सकेंगी जो हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) के साथ पंजीकृत हैं।
SCHEME INFORMATION
योजना किसने शुरू की हरियाणा सरकार द्वारा लाभार्थी हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) के साथ पंजीकृत महिलाएँ स्कीम के जरिए मिलने वाली मदद आर्थिक मदद प्रदान करना आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/
योजना के तहत मिलने वाली मदद
- मातृत्व लाभ: इस योजना के जरिए पंजीकृत महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म के उपरान्त ₹30,000 की मातृत्व सहायता और ₹6,000 की पौष्टिक आहार के लिए वित्तीय मदद प्रदान की जाती है। यह लाभ श्रमिक महिला के 2 बच्चों को प्रदान किया जाएगा।
- स्व-विवाह हेतु वित्तीय मदद: पंजीकृत महिला श्रमिकों को स्वयं के विवाह की व्यवस्था हेतु सरकार की तरफ से ₹50,000 की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
- विभिन्न योजनाओं का लाभ : महिला श्रमिक राज्य बोर्ड की अन्य विभिन्न योजनाओं का लाभ भी ले सकती हैं, जैसे कि साइकिल योजना (₹5,000 तक की सहायता) और बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना आदि।
पात्रता-मानदंड (Eligibility)
- आवेदक को हरियाणा राज्य का नागरिक होना चाहिए।
- श्रमिक महिलाएँ योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी।
- महिला श्रमिक को हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- लाभार्थी द्वारा बोर्ड से कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता पूर्ण होनी चाहिए।
जरूरी दस्तावेज (Important Documents)
- पहचान प्रमाण दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- कार्य अनुभव
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- पंजीकरण प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
फायदे (Benefits)
- मातृत्व के दौरान आर्थिक मदद : इस योजना के तहत ₹36,000 की सहायता (मातृत्व लाभ + पौष्टिक आहार भत्ता) माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण के लिए प्रदान की जाती है।
- शादी के लिए मदद: महिला श्रमिकों को उनके स्वयं के विवाह के लिए ₹50,000 की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है ताकि उन्हें शादी में होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।
- जीवन स्तर को बेहतर बनाना: इस योजना से निर्माण श्रमिकों के कमजोर वर्ग से आने वाली महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
- महिला सशकितकरण को बढ़ावा : पात्र महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिलने से महिला सशकितकरण को बढ़ावा मिलेगा। जिससे महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना: हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) के तहत पंजीकृत श्रमिकों को संगठित कल्याणकारी ढांचे में लाकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- वित्तीय बोझ को कम करना : इस योजना से पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली आर्थिक मदद से वित्तिय बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।
How to Apply Mukhyamantri Mahila Nirman Shramik Samman Yojana 2026
इस योजना के लिए आवेदनकताओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण करना होगा।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- सबसे पहले आप हरियाणा श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं।
- अगर आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें। यदि आप पहले से पंजीकृत श्रमिक हैं, तो आपको अपनी श्रमिक आईडी (Labour ID) और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना है।
- लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड में “योजनाओं” (Schemes) के अनुभाग की खोज करनी है।
- इसके बाद उपलब्ध योजनाओं की सूची में आपको “मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना” का चयन करना है और दिए गए लिंक पर क्लिक करना है।
- अब अगले पेज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा।
- इस फॉर्म में आपको मांगी गई सभी जानकारी सही ढंग से दर्ज करनी है और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं।
- फिर आपको अंत में सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
ऑफलाइन पंजीकरण
- आपको अपने संबंधित जिले के श्रम कल्याण अधिकारी या सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में जाना है।
- वहाँ से आपको योजना का आवेदन फॉर्म लेना है।
- इसके बाद आपको इस फॉर्म में जरूरी जानकारी भरनी है और मांगे गए दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करने हैं।
- फिर आपको ये फॉर्म जमा करवा देना है।
- फॉर्म जमा करवाने के बाद आपके बैंक खाते में योजना की राशि जमा कर दी जाएगी।
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निष्कर्ष
श्रमिक महिलाओं को आर्थिक व समाजिक सुरक्षा देने के लिए हरियाणा सरकार ने लॉन्च की है महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना। इस योजना के जरिए पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन्हें खर्चों को पूरा करने के लिए दूसरों की मदद न लेनी पड़े।
