मध्य प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए “Mukhyamantri Swarojgar Scheme” की शुरुआत की है। इस स्कीम के जरिए युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इस लेख के माध्यम से आपको स्वरोजगार योजना के बारे में सारी जानकारी बताई जाएगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार योजना को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के युवक युवतियों को बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से अधिकतम 10 लाख रुपए तक की ऋण राशि प्रदान की जाती है। इस स्कीम के जरिए लाभार्थियों को धन मार्जिन, ब्याज अनुदान और प्रशिक्षण का लाभ मिलता है और एक निर्धारित समय के अंदर उन्हें बैंक द्वारा दिए गए ऋण को ब्याज सहित 7 वर्षों के तहत चुकाना होता है। यह योजना बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के साथ साथ प्रदेश में लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देगी। जिससे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी और ज्यादा से ज्यादा युवा नागरिक योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित होंगे।
Scheme Information
योजना विभाग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग लाभार्थी राज्य के नागरिक फायदा स्वरोजगार शुरू करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान करना आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in/
सहायता राशि विवरण
- इस योजना के लिए न्यूनतम ऋण राशि 50,000/- रुपए है और अधिकतम ऋण राशि 1000000/- रुपए निर्धारित की गई है।
- सामान्य वर्ग के लिए योजना लागत 15% होगी जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तय की गई है।
- इसके साथ ही BPL, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक तथा नि:शक्तजन के लिए परियोजना की लागत 30% जिसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए रखी गई है|
- विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के लिए परियोजना लागत का 30% होगा जिस की अधिकतम सीमा 300000/- रूपए होगी।
- भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों के लिए परियोजना लागत का अतिरिक्त 20% होगा जिसकी अधिकतम सीमा 100000/- लाख रुपए निर्धारित की गई है।
- लाभार्थियों को मार्जिन मनी सहायता ब्याज अनुदान ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के लिए ऋण 7 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा।
स्वरोजगार योजना का कार्यान्वयन
इस योजना के कार्यान्वयन के लिए लघु और मध्यम उद्यम विभाग नोडल एजेंसी निर्धारित की गई है। नोडल एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ठीक तरीके से संचालित की जा रही है या नहीं। अगर संचालन में किसी तरह की समस्या आती है तो नोडल एजेंसी द्वारा उस समस्या का समाधान किया जाएगा। स्वरोजगार योजना के लिए बजट भी विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है।
योजना का उद्देश्य (Objective)
राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें खुद का व्यवसाय चलाने हेतु सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि युवा वर्ग के नागरिक अपनी इच्छा से कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। जिससे प्रदेश के बेरोजगार या नौकरी की तलाश करने वाले नागरिकों को अपने राज्य में ही रोजगार मिल सकेगा।
पात्रता-मानदंड (Eligibility)
- आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 05 वीं कक्षा होनी चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 18 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए आवेदक के पास अपना एक बिजनेस प्लान होना चाहिए।
- बेरोजगार या नौकरी की तलाश करने वाले युवा नागरिक योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
- आवेदनकर्ता को इस तरह की किसी भी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
- लाभार्थी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- किसी भी राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्थान आदि का आवेदक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेज (Important Documents)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- पांचवी कक्षा का रिपोर्ट कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
MP स्वरोजगार योजना के फायदे (Benefits)
- व्यवसाय के लिए ऋण – इस योजना के जरिए लाभार्थियों को ₹50,000 से लेकर ₹10,00,000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे युवा नागरिक खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकेंगे।
- मार्जिन मनी – योजना लागत पर आवेदक को मार्जिन मनी के रूप में अनुदान का लाभ मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है।
- ब्याज अनुदान – लाभार्थियों को ऋण पर ब्याज सब्सिडी का लाभ भी दिया जाता है, जिससे ऋण को चुकाना सरल हो जाता है।
- गारंटी ऋण की सुविधा – योजना के जरिए लाभार्थी को ऋण की गारंटी भी प्रदान की जाती है, जिससे बैंकों से पात्र नागरिकों को आसानी से ऋण मिल जाता है।
- ऋण राशि का स्थानांतरण – योजना के जरिए मिलने वाली ऋण राशि आवेदक के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से सीधे स्थानांतरित की जाती है।
- प्रशिक्षण और सहायता – लाभार्थियों को व्यवसाय शुरू करने और उसे चलाने के लिए प्रशिक्षण सुविधा भी दी जाती है ताकि आवेदक अपने बिजनेस का विस्तार कर सकें।
- योजना का प्रबंधन – इस योजना का प्रबंधन लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाता है।
- आवेदन प्रक्रिया – स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे।
ऑनलाइन करें Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन
- सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अब आपको होम पेज में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है।
- उसके बाद नए पेज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा।
- आपको इस फॉर्म में सारी जानकारी ध्यान से दर्ज करनी है और मांगे जाने वाले दस्तावेज अपलोड करने हैं।
- फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस तरह से आप ऑनलाइन योजना के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण कर सकेंगे।
एप्लिकेशन स्टेटस की जाँच कैसे करें?
- आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद होम पेज में आपको Track Application Click Here के बटन पर क्लिक करना है।
- अब अगल पेज में आपको Application Number दर्ज करना है और Search के बटन पर क्लिक कर देना है।
- जैसे ही आप सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो नए पेज में आर्थिक स्थिति की जानकारी आपको मिल जाएगी।
Important Links
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निष्कर्ष
“स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की स्वरोजगार योजना। इस योजना से युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाती है ताकि राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपने राज्य में ही रोजगार मिल सकेगा।”