मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अभिभावकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए “Kanya Abhibhavak Pension Scheme” की शुरुआत की है। इस स्कीम के जरिए उन माता-पिता को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जिनके पास केवल बेटियाँ हैं। कैसे मिलेगा इस स्कीम का लाभ और रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा उसके लिए आपको ये लेख पूरा पढ़ना होगा।

कन्या अभिभावक पेंशन योजना
अभिभावकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने “कन्या अभिभावक पेंशन योजना” को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत उन बुजुर्ग माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनकी केवल बेटियाँ हैं और उनकी शादी के बाद वे अकेले रह गए हैं। योजना के पात्र अभिभावकों को राज्य सरकार दवारा हर महीने 600/- रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी। लाभार्थीयों को दी जाने वाली इस पेंशन राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक अकाउंट मे DBT मोड के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा कन्या अभिभावक पेंशन योजना की राशि का भुगतान उन लोगों को भी प्रदान किया जाएगा जिनके कोई पुत्र नहीं है या उनका पुत्र जीवित नहीं है।
SCHEME INFORMATION
योजना का नाम किसने शुरू की मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थी अभिभावक स्कीम के जरिए मिलने वाली मदद आर्थिक मदद प्रदान करना आवेदन प्रोसेस ऑनलाइन और ऑफलाइन आधिकारिक वेबसाइट https://www.mpedistrict.gov.in/MPL/Home.aspx
योजना के लिए पात्रता-मानदंड (Eligibility)
- आवेदक को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उन अभिभावकों को दिया जाएगा जिनके एक पुत्री है और उसकी शादी हो गई है।
- जिनके कोई पुत्र नहीं है या उनका पुत्र जीवित नहीं है, ऐसे अभिभावकों को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदनकर्ता की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- अगर अभिभावक आयकर दाता है तो उन्हे इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
- अभिभावक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवार से संबंधित होना चाहिए।
जरूरी कागजात (Important Documents)
- दोनो दंपतियों का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- BPL राशन कार्ड
- अगर महिला है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- स्थायी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
फायदे (Benefits)
- आर्थिक मदद : 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र अभिभावकों को हर महीने 600 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।
- DBT मोड के जरिए राशि का स्थानातरण : योजना के जरिए पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली पेंशन राशि उनके बैंक खाते में DBT मोड के जरिए भेजी जाएगी।
- सामाजिक सुरक्षा: इस योजना के जरिए उन माता-पिता को सहारा देना है, जिनके पास कोई बेटा नहीं है और उनकी वृद्धावस्था में देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
- अतिरिक्त लाभ: यदि लाभार्थी दंपत्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में पति या पत्नी को 50% मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
- आत्मनिर्भर बनाना : बुजुर्ग माता-पिता को योजना के जरिए आर्थिक मदद मिलेगी जिससे वे आत्मनिर्भर बनेगें और गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगे।
- परिवार नियोजन को मिलेगा प्रोत्साहन: इस योजना के तहत उन माता-पिता को पुरस्कृत किया जाएगा, जिन्होंने छोटा परिवार रखने के लिए परिवार नियोजन को अपनाया है।
ऐसे करें Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2026 के लिए पंजीकरण
इस योजना का फायदा प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण करना होगा, ये आवेदन कैसे किया जाएगा आइए जानते हैं –
ऑनलाइन प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।

- इसके बाद आपको एमपीई डिस्टिक पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

- फिर आपको विभाग वार के सेकशन मे जाकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग के बटन पर किलक कर देना है।
- उसके बाद आपको मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लिंक दिखाई देगा। आपको इस लिंक पर किलक करना है।

- इसके बाद अगले पेज में Registration Form खुल जाएगा।
- आपको इस फॉर्म में सारी जानकारी ध्यान से दर्ज करनी है और जरूरी दस्तावेजों को भी अपलोड करना है।
- फिर आपको अंत में Submit के बटन पर क्लिक कर देना है।
ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन
- अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत के कार्यालय में जाना है। यदि आप शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपको नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद के ऑफिस जाना होगा।
- इसके बाद आपको वहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त करना है।
- आपको इस पत्र में मांगी गई सारी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी है और आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।
- उसके बाद आपको ये फॉर्म सबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवा देना है।
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निष्कर्ष
माता-पिता को आर्थिक और समाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है कन्या अभिभावक पेंशन योजना। इस योजना के जरिए उन अभिभावकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने परिवार नियोजन को अपनाया है और जिन्हें बुढ़ापे में सहारा देने वाला कोई नहीं है।
