हरियाणा सरकार ने राज्य के नागरिकों को ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के लिए फैमिली आईडी बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन शुरू किया है। आज इस लेख के माध्यम से हम बात करेंगे कि किस तरह से Haryana Family Id बनाई जाती है और फैमिली आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है?

क्या है हरियाणा फैमिली आईडी?
फैमिली आईडी 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है। जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी को सरकारी विभाग के माध्यम से एक जगह पर एकत्रित की जाती है। इस परिवार पहचान पत्र यानि family ID को हर हरियाणवी नागरिक के लिए अनिवार्य किया गया है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के आसानी से मिल सके।
क्यों जरूरी है फैमिली आईडी बनाना?
इससे न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलती है, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होती है। इसके अलावा, यह एक परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने में भी मदद मिलती है।
Family ID के फायदे
- हरियाणा के सभी परिवारों का फैमिली आईडी के जरिए एक विश्वसनीय, सत्यापित और डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा।
- प्रत्येक परिवार को एक 8 अंकों की फैमिली आईडी प्रदान की जाएगी।
- फैमिली आईडी को जन्म, मृत्यु और विवाह रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा ताकि डेटा को आसानी से अपडेट किया जा सके।
- इस आईडी की मदद से आवेदक विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे।
- फैमिली आइडी के माध्यम से आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र और जन्म प्रमाणपत्र बनवाना आसान हो जाता है।
- ये आईडी छात्रवृत्ति और शिक्षा से संबंधित योजनाओं में छात्रों की पात्रता सुनिश्चित करती है।
- फैमिली आईडी में गलतियों को ठीक करने के लिए सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी को समय समय पर अपडेट कर सकें।
- इस आईडी के जरिए नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने मे मदद मिलेगी।
पात्रता- मानदंड
- आवेदक को हरियाणा राज्य का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- परिवार के सभी सदस्यों के पास अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए।
- यदि आवेदक विवाहित है तो विवाह प्रमाण पत्र की प्रति उसके पास होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है, तो उन्हें अलग से फैमिली आईडी बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी. उनका राशन कार्ड ही फैमिली आईडी होगा।
जरूरी दस्तावेज
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र (यदि यदि आवश्यक हो तो)
- शिक्षा प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- निवास प्रमाण पत्र
ऐसे बनाएं Haryana Family Id
हरियाणा फैमिली आईडी बनाने के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है जिसकी जानकारी आप नीचे से ले सकते हैं –
ऑनलाइन पंजीकरण
- सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट meraparivar.haryana.gov.in पर जाएं।

- इसके बाद इसके बाद आप login सेक्शन में जाएं।
- अब आप “मैं अपना परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) बनाना चाहता हूं” वाले बॉक्स पर टिक करें।

- इसके बाद नया पेज खुलेगा।
- इस पेज में आपको Citizen login के विकल्प पर क्लिक करना है।
- उसके बाद आपको Do You Know Parivar Pehchan Patra(Family ID)? में No पर क्लिक कर देना है।

- अब आपको अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करके Search बटन पर क्लिक करना है।

- इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमे आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दर्ज करनी है।
- सबसे पहले आपको अपने मुखिया का आधार कार्ड Verify करना है।
- आपको अपना नाम दर्ज करना है और अपनी पर्सनल जानकारी भरनी है।
- अब आपको आय की जानकारी दर्ज करनी है।
- इसके बाद आपको DOB/AGE PROOF TYPE के लिए आप Birth Certificate, Voter Card Aadhaar Card इत्यादि अपलोड करने हैं। इन दस्तावेज का साइज़ 200 KB और पीडीएफ़ मे होना चाहिए।
- इस प्रोसेस के बाद “सभी परिवार के सदस्यों को जोड़े” और उनकी जानकारी आपको दर्ज करनी है।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमे आपको परिवार के मुखिया के signature को अपलोड करना है।
- सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit बटन पर क्लिक करना है।
- अब आपको आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसे आपको नोट कर लेना है।
- इस तरह से आप ऑनलाइन फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी CSC या सरल केंद्र पर जाना होगा।
- अब आप वहाँ के कर्मचारी को फैमिली आईडी बनाने के लिए कहें।
- इसके बाद कर्मचारी द्वारा Family ID बनाने के लिए आवेदन किया जाएगा और आवेदन फॉर्म के साथ लगने वाले जरूरी दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे।
- उसके बाद कर्मचारी द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।
- अब आपको एक रसीद दी जाएगी।
- ये सारी प्रोसेस होने के बाद अपको कर्मचारी को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन कर देना है।
Family Id Card Download कैसे करें
- आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट meraparivar.haryana.gov.in पर जाना है।

- इसके बाद आपको Login के सेक्शन में जाना है।
- यहाँ पर आपको 3 ऑपशन दिखाई देंगे।
- आपको इनमें से “

- उसके बाद आपको PPP नंबर दर्ज करना है और Capcha Code भरना है।
- फिर आपको “सदस्य प्राप्त करें” बटन पर क्लिक करना है।
- अब नए पेज में आवेदनकर्ता की जानकारी Show होगी। यहाँ पर अपको Download का ऑपशन दिखाई देगा।
- आपको इस पर क्लिक करना है।
- अब आपको Print के ऑपशन पर क्लिक करके Family Id Card का प्रिन्ट ले लेना है।
- इस तरह से आप Family Id Card Download कर सकेंगे।
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अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न
इस विषय में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं –
हरियाणा फैमिली आईडी कितनी अंकों की होती है?
ये आईडी 8 अंकों की होती है।
Family ID के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है?
इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
फैमिली आईडी के लिए आवेदन कौन कर सकता है?
हरियाणा राज्य के नागरिक परिवार पहचान पत्र यानि family ID बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
” इस लेख के जरिए आपको ये पता चल गया होगा कि हरियाणा फैमिली आईडी कैसे बनाई जाती है। अगर आपको भी Family ID के लिए अप्लाई करना है तो आप ऊपर बताए गए स्टेप फॉलो करें।”
