हरियाणा सरकार ने किसानों और पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी लाने के लिए “Chara Bijai Scheme” की शुरुआत की है। इस स्कीम के जरिए लाभार्थियों को चारा उगाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आज इस लेख के जरिए हम बात करेंगे कि किस तरह से चारा उगाने पर मिलेगी सहायता और योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा?
हरियाणा चारा-बिजाई योजना
किसानो और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने चारा-बिजाई योजना को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 10 एकड़ भूमि तक चारा उगाने पर 10,000/- रूपए प्रति एकड़ की दर से धन राशि प्रदान की जाएगी। आवेदक को ये धन राशि तब प्रदान की जाएगी जब वे आपसी सहमति से गौशालाओं को नियमित रूप से चारा प्रदान करेंगे। इस नई योजना का लाभ लेने वाले किसानों या पशुपालकों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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पात्रता-मानदंड (Eligibility)
- आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान और पशुपालक योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
- आवेदनकर्ता के पास 10 एकड़ की जमीन होनी चाहिए और उसमें उनके द्वारा चारा उगाया गया होना चाहिए।
महत्वपूर्ण दस्तावेज (Important Documents)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जमीन से जुड़े दस्तावेज
- बैंक खाता विवरण
- पंजीकृत मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के फायदे (Benefits)
- किसानों को 10 एकड़ भूमि तक चारा उगाने के लिए सरकार की तरफ से ₹10000 प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- सहायता राशि आवेदक के बैंक खात में DBT मोड के जरिए जमा की जाएगी।
- जो किसान आपसी सहमति से गौशालाओं को चारा प्रदान करेंगे उन्हें ही सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- स्कीम के जरिए मिलने वाली सहायता राशि से लाभार्थी अपने खेतों के लिए अच्छी क्वालिटी के चारा बीज खरीदकर अधिक मात्रा में चारा की पैदावार कर सकेंगे।
- चारा-बिजाई योजना से राज्य में चारे की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
- इस योजना से किसान गौशाला के लिए चारा उगाने के लिए प्रेरित होंगे।
- किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति इस योजना से मजबूत बनेगी।
- इस योजना से चारा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
- यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित की गई है।
उद्देश्य (Objective)
योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को चारा-फसलें उगाने के लिए प्रेरित करके उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इससे भूजल स्तर में कमी, धान की अत्यधिक खेती से संबंधित पर्यावरणिक समस्याएँ कम हो सकेंगी और किसानों व पशुपालकों की आमदनी निरंतरता के साथ बढ़ेगी।
ऐसे करें Haryana Chara Bijai Yojana 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- सबसे पहले आप मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- यहाँ पर आपको Farmer Reg./Login पर क्लिक करना है।
- अब आपको परिवार पहचान पत्र या आधार संख्या से रजिस्ट्रेशन या लॉगिन कर लेना है।
- रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर और कैपचा कोड दर्ज करना है।
- उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी।
- सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद अगले पेज में Haryana Chara Bijai Yojana का लिंक दिखाई देगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है।
- अब नए पेज में आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- आपको इस फॉर्म में सारी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- फिर आपको जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- इस प्रोसेस के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके आवेदन का सत्यापनसंबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
- उसके बाद ही चारा-बिजाई योजना की राशि आपके बैंक अकाउंट में DBT मोड के जरिए भेजी जाएगी।
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निष्कर्ष
“किसानों को चारा-फसलें उगाने के लिए हरियाणा सरकार ने लॉन्च की चारा-बिजाई योजना। इस योजना के जरिए किसानों और पशुपालकों को को चारा-फसलें उगाने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी इस स्कीम से जुड़ सकें।”