बिहार सरकार ने राज्य के कारोबारियों के लिए Vayvasayi Durghatna Mrityu Anudan Scheme” की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से व्यापारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इस लेख के जरिए हम जानेगें कि इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा?
व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना
बिहार के कारोबारियों के लिए राज्य सरकार ने “व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत अगर कारोबारी की किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा ये राशि परिजन के बैंक अकाउंट में DBT मोड के जरिए भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ वही व्यापारी उठा सकेंगे, जो वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत होंगे।
योजना के बारे में जानकारी
योजना | |
शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
लाभ लेने वाले लाभार्थी | वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत कारोबारी |
मिलने वाला फायदा | कारोबारी की एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर परिवारवालों को 5 लाख रुपए की मदद उपलब्ध करवाना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन या ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://state.bihar.gov.in/ |
उद्देश्य (Objective)
योजना का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवारवालों को सरकार की तरफ से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि उन्हे आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
पात्रता-मानदंड
- आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
- लाभार्थी बिहार से ही व्यापार करने वाला होना चाहिए।
- उनकी फर्म या उद्योग बिहार वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत आर्थिक मदद सिर्फ दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में ही प्रदान की जाएगी।
- नॉन कॉरपोरेट श्रेणी के टैक्स देने वाले व्यापारियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- प्राकृतिक कारणों या सुसाइड की वजह से जान जाने की स्थिति में योजना के अंतर्गत कोई मुआवजा नहीं मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज
- कारोबारी की मृत्यु का प्रमाण
- वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- परिवार की बैंक डिटेल्स
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना की विशेषताएं
- कारोबारी की एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर उनके परिजनों की आर्थिक मदद करना।
- सहायता राशि को परिजन के खाते मे ट्रांसफर करना।
- परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
- पात्र परिवार में होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करना।
- आवेदन करने पर ही योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
ऐसे करें Bihar Vayvasayi Durghatna Mrityu Anudan Yojana के लिए रजिस्ट्रेशन
- आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है।
- उसके बाद आपको होम पेज में “Vayvasayi Durghatna Mrityu Anudan Yojana” का आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।
- आपको इसपर क्लिक करना है।
- उसके बाद नए पेज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा।
- इस फॉर्म में आपको मृतक का नाम, अपना नाम, कारोवारी के मरने का कारण, पूरा पता, बैंक डिटेल्स जैसी जानकारी दर्ज करनी है।
- उसके बाद आपको मांगे जाने वाले जरूरी दस्तावेजों को Upload करना है।
- फिर आपको अंत में Submit बटन पर क्लिक कर देना है।
- आवेदन सफलतापूर्वक भरने के बाद आपके बैंक अकाउंट में योजना की राशि जमा कर दी जाएगी।
- इस तरह से आप व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
कंटेक्ट नंबर
इस योजना के विषय में अधिक जानकारी लेने के लिए आप वेबसाइट पर मौजूद Contact Number डायल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न
इस विषय में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं –
व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना का लाभ किसे मिलेगा?
बिहार राज्य के कारोबारी की एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को।
योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी?
5 लाख रुपए।
Vayvasayi Durghatna Mrityu Anudan Scheme के लिए पंजीकरण कैसे होगा?
आपको इस योजना का फायदा लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
” इस पूरे आर्टिकल के जरिए आपको ये पता चल गया होगा कि व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना का लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो आप ऊपर बताए गए रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें।”