बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए “Divyangjan Udyami Scheme” की शुरुआत की है। इस स्कीम के जरिए दिव्यांगजनों को बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। आज हम इस लेख के जरिए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानेगें।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना
दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने “दिव्यांगजन उद्यमी योजना” को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को अपना बिजनेस या व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये की ऋण राशि प्रदान की जाएगी। इस ऋण राशि में से आवेदक को मात्र 5 लाख रुपए का ही भुगतान करना होगा। वाकि 5 लाख रुपए का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। इस योजना की खास बात यह है कि आवेदनकर्ता को ये ऋण बिना ब्याज के प्रदान किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगजनों को सरकार की इस स्कीम का फायदा प्रदान करवाया जा सके।
Scheme Information
पात्रता-मानदंड (Eligibility)
- आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी दिव्यांग होना चाहिए।
- आवेदक के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- दिव्यांग का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेज (Important Documents)
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पंजीकृत मोबाइल नंबर
योजना के लिए जरूरी शर्तें
- आवेदनकर्ता की प्राइवेट नौकरी में सैलरी 15000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- पात्र लाभार्थी राशन की दुकान या केरोसिन का डीलर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को बिजनेस के लिए सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
- दिव्यांग मानसिक तौर पर बिल्कुल फिट होना चाहिए।
- आवेदक को किसी भी मुकदमे के तहत 6 महीने या उससे ज्यादा जेल की सजा नहीं होनी चाहिए।
फायदे (Benefits)
- दिव्यांगजनों को बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से मिलेगा 10 लाख रुपए का ऋण।
- ऋण राशि आवेदक के बैंक खाते में DBT मोड के जरिए भेजी जाएगी।
- आवेदक को 10 लाख रुपए में से मात्र 5 लाख का ही भुगतान करना है यानि आपको 5 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
- इस योजना के तहत आवेदक करीब 60 तरह के काम शुरू कर सकते हैं।
- साल 2025-26 में 100 दिव्यांगजनों को इस योजना के तहत ऋण दिया जाएगा।
- इस योजना से दिव्यांगजनों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी।
- लाभार्थी अपनी इच्छा से व्यवसाय का चुनाव कर सकेंगे।
- इस योजना से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
- सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- यहाँ पर आपको “Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana” का लिंक दिखाई देगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है।
- इसके बाद नए पेज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा।
- आपको इस फॉर्म में सारी जानकारी दर्ज करनी है और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने हैं।
- फिर आपको Submit बटन पर क्लिक करना है।
लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?
सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के बाद आपका नाम लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसकी जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
दिव्यांगजन उद्यमी योजना का पैसा कैसे प्राप्त करें?
- जिन लाभार्थियों का नाम फाइनल लिस्ट में आएगा, उन्हें सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी।
- अगर लाभार्थी ट्रेनिंग में शामिल नहीं होंते हैं तो उनका आवेदन रद्द किया जाएगा।
- ट्रेनिंग के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में योजना की पहली किस्त भेजी जाएगी।
- उसके बाद आवेदक को 90 दिनों के भीतर पहली किस्त के पैसों के इस्तेमाल उपयोगिता प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- इस प्रोसेस के बाद अगले चरण की ट्रेनिंग के तहत दूसरी किस्त् का पैसा लाभार्थी को मिलेगा।
- इस तरह से पहली और दूसरी किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद आवेदक के बैंक खाते में तीसरी किस्त भेजी जाएगी।
योजना का पैसा लौटाने की प्रोसेस
आखिरी किस्त का पैसा मिलने के 1 साल के बाद ऋण चुकाने की प्रोसेस शुरू की जाएगी। उसके बाद लोन की EMI तय की जाएगी और उसी के हिसाब से हर महीने आवेदक के बैंक खाते से पैसा ऑटोमैटिक काटे जाएंगे।
Important Links
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अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न
इस विषय में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं –
दिव्यांगजन उद्यमी योजना क्या है?
ये योजना बिहार सरकार ने दिव्यांग युवक युवतियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए शुरू की है।
इस योजना के जरिए क्या मदद मिलती है?
दिव्यांगजनों को बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार 10 लाख रुपये की ऋण राशि प्रदान करती है। जिसमें से उन्हें 5 लाख रुपए का ही भुगतान करना होगा।
Divyangjan Udyami Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट (https://udyami.bihar.gov.in/) पर जाकर योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
निष्कर्ष
“दिव्यांग नागरिको के लिए बिहार सरकार ने लॉन्च की दिव्यांगजन उद्यमी योजना। इस योजना के जरिए दिव्यांगो को व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद पहुंचाई जाती है। ”