बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी में सुधार लाने के लिए Dragon Fruit Vikas Scheme” को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आज हम इस आर्टिकल के जरिए जानेगें कि किन किसानों को इस योजना का फायदा मिलेगा और रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा?
बिहार ड्रैगन फ्रूट विकास योजना
किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग बिहार ने ड्रैगन फ्रूट विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹2.70 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये सब्सिडी किसानों को 2 किश्तों में मिलेगी। ड्रैगन फ्रूट विकास योजना बिहार के 23 जिलों में लागू की गई है । ड्रैगन फ्रूट की खेती कम पानी में की जा सकती है, जो बिहार जैसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इस फ्रूट की खेती करने से किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आय निरंतरता के साथ बढ़ेगी।
स्कीम विवरण
योजना का नाम | |
लॉन्च की गई | बिहार सरकार द्वारा |
लाभार्थी | किसानों के लिए |
फायदा | ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://horticulture.bihar.gov.in/Home.aspx |
कौन से जिलों में शुरू हुई ये योजना
इस योजना को बिहार के 23 जिलों में लागु किया गया है। ये जिलें हैं –
- अररिया,
- औरंगाबाद,
- बेगुसराय,
- भागलपुर,
- भोजपुर,
- बक्सर,
- दरभंगा,
- गया,
- जमुई,
- कैमूर,
- कटिहार,
- किशनगंज,
- लखीसराय,
- मधेपुरा,
- मुंगेर,
- मुजफ्फरपुर,
- नवादा,
- पूर्णियाँ,
- रोहतास,
- समस्तीपुर,
- सारण,
- शेखपुरा,
- सीवान।
Dragon Fruit Vikas Yojana Subsidy
इस योजना में किसानों को प्रति हेक्टेयर 2.70 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। जो 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी –
किस्त | सब्सिडी | वित्तिय वर्ष |
पहली किस्त | 60% (1.60 लाख रुपये) | 2025-26 |
दूसरी किस्त | 40% (1.08 लाख रुपये) | 2026-27 |
योजना के लिए पात्रता (Eligibility)
- आवेदक को बिहार का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
- लाभार्थी किसान होना चाहिए।
- किसान की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
- आवेदक के पास ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) और अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) जमीन होनी चाहिए।
- राज्य के केवल रैयत किसान जिनके पास जमीन के कागजात (भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद) हैं, उन्ही ही योजना का लाभ लेने के लिए पात्र माना गया है।
- अगर जमीन के कागजात में नाम स्पष्ट नहीं है, तो किसानों को वंशावली देना जरूरी होगा।
आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जमीन के कागजात (भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद)
- ड्रैगन फ्रूट खेती का विवरण
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ईमेल आईडी
श्रेणी के आधार पर मिलने वाले फायदे
इस योजना के जरिए लाभार्थियों को श्रेणी के आधार पर जो फायदे मिलेंगे वो इस तरह से हैं –
a) सामान्य श्रेणी (General Category)
b) अनुसूचित जाति (Scheduled Caste)
c) अनुसूचित जनजाति (Scheduled tribe)
इस योजना में अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 1.44% लाभ आरक्षित है। जिससे उन्हें भी ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।
d) महिलाएं (Women)
उद्देश्य (Objective)
किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि उनकी आमदनी में सुधार लाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा किसान इस स्कीम का लाभ लेने के लिए प्रेरित हो सकें।
Bihar Dragon Fruit Vikas Yojana Online Registration
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको Schemes के सेक्शन में जाना है।
- अब आप “फल सम्बंधित योजना” के विकल्प के अंतर्गत आवेदन करें के ऑपशन पर क्लिक करें।
- इसके बाद नए पेज में आपको ड्रैगन फ्रूट विकास योजना (राज्य योजना)” का ऑपशन दिखाई देगा। आपको इस ऑपशन पर क्लिक करना है।
- अब अगले पेज में आपको योजना से संबंधित दिशा-निर्देश को ध्यान से पढ़ना है। फिर आपको “मै ऊपर दिए गये जानकारी से सहमत हूँ तथा योजना का लाभ लेने हेतु दिए गये शर्तों का पालन करूँगा/करुँगी” वाले बॉक्स पर टिक करना है और आवेदन के लिए आगे बढ़ें के बटन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद अगले पेज में आपको आवेदन का प्रकार चुनना है और किसान का DBT पंजीकरण संख्या दर्ज करनी है।
- फिर आपको विवरण प्राप्त करें के ऑपशन पर क्लिक करना है।
- अगले पेज में आपको Apply के बटन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- आपको इस फॉर्म में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक से दर्ज करनी है और जो दस्तावेज अपलोड के लिए मांगे गए हैं उन्हें आपको Upload कर देना है।
- इस प्रोसेस के बाद आपको अंत में Submit के बटन पर क्लिक कर देना है।
Important Links
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अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न
इस विषय में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं –
ड्रैगन फ्रूट विकास योजना क्या है?
ये योजना बिहार सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के जरिए किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है।
सरकार इस योजना के जरिए क्या मदद पहुंचाती है?
किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹2.70 लाख तक की सब्सिडी 2 किस्तों में प्रदान की जाती है।
मैं इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करूँ?
आवेदक को बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट (https://horticulture.bihar.gov.in/) पर जाकर योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
निष्कर्ष
“बिहार सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट विकास योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि किसानों को आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जा सके।”