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Bhimrao Ambedkar Dalit Adivasi Udyam Protsahan Scheme

Dr. Bhimrao Ambedkar Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana 2026 : ऑनलाइन पंजीकरण, Application Form

Posted on February 12, 2026

राजस्थान सरकार ने दलित और आदिवासी वर्ग के नागरिकों के लिए “Bhimrao Ambedkar Dalit Adivasi Udyam Protsahan Scheme” की शुरुआत की है। इस स्कीम के जरिए पात्र नागरिकों को खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण राशि प्रदान की जाती है। कैसे मिलेगा इस स्कीम का फायदा और पंजीकरण कैसे किया जाएगा उसके लिए आपको ये लेख पूरा पढ़ना होगा। 

Dr. Bhimrao Ambedkar Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana

डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना

खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए राजस्थान सरकार ने “डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना” को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के व्यक्तियों को गैर-कृषि क्षेत्रों (विनिर्माण, सेवा और व्यापार) में अपना खुद का व्यवसाय या उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ताकि लाभार्थी अपनी इच्छा से कोई भी व्यवसाय या बिजनेस कर सके। इस योजना से प्रदेश में बेरोजगारी दर में कमी आएगी और पात्र लाभार्थियों को खुद का व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 

SCHEME INFORMATION

योजना का नाम

Dr. Bhimrao Ambedkar Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana

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किसने शुरू की

राजस्थान सरकार द्वारा

लाभार्थी

SC या ST वर्ग से संबंधित लाभार्थी

स्कीम के जरिए मिलने वाला फायदा

खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करना

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन और ऑफलाइन

ऑफिशियल वेबसाइट

https://brupy.rajasthan.gov.in/Home/Index

योजना के तहत कवर किए जाने वाले व्यवसाय 

इस योजना के लिए लाभार्थी जो व्यवसाय चुन सकते हैं वे हैं –

I. विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing)

  • खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां,
  • वस्त्र निर्माण,
  • इंजीनियरिंग सामान बनाना,
  • हस्तशिल्प,
  • कोई अन्य औद्योगिक उत्पादन इकाई आदि। 

II. सेवा क्षेत्र (Service Sector)

  • होटल,
  • रेस्तरां,
  • टूर एंड ट्रैवल एजेंसियां,
  • मरम्मत कार्यशालाएं,
  • स्वास्थ्य सेवाएं (क्लिनिक),
  • आईटी सेवाएं,
  • ब्यूटी पार्लर,
  • कोई भी अन्य सेवा-उन्मुख उद्यम।

III. व्यापार क्षेत्र (Trading/Business)

  • सामान खरीदने या बेचने का बिजनेस (खरीद-बिक्री),
  • खुदरा (Retail)
  • थोक (Wholesale) व्यापार 

स्कीम के जरिए मिलने वाली मदद 

  1. ऋण सुविधा: विनिर्माण उद्यमों के लिए अधिकतम ₹10 करोड़, सेवा क्षेत्र के लिए ₹5 करोड़ और व्यापार के लिए ₹1 करोड़ तक का ऋण लाभार्थियों को दिया जाएगा। 
  2. ब्याज अनुदान: पात्र वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है जिसमें से ₹25 लाख तक के ऋण पर 9% तक वार्षिक ब्याज अनुदान और 25 लाख से अधिक के ऋण पर 7% तक वार्षिक ब्याज अनुदान लाभार्थी को दिया जाता है। 
  3. मार्जिन मनी: योजना के जरिए परियोजना लागत का 25% तक मार्जिन मनी (अधिकतम ₹25 लाख) राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। 
  4. प्रशिक्षण सुविधा : उद्यमियों को कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी योजना के तहत उपलब्ध करवाए जाते हैं। 

पात्रता-मानदंड (Eligibility)

  • आवेदक को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदन के समय आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में या केंद्र/राज्य संस्थानों में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान का ऋण डिफाल्टर (चूककर्ता) नहीं होना चाहिए।

जरूरी दस्तावेज (Important Documents)

  1. पहचान प्रमाण
  2. निवास प्रमाण
  3. जाति प्रमाण पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज 
  6. प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  7. बैंक खाता विवरण
  8. पासपोर्ट साइज फोटो
  9. मोबाइल नंबर

फायदे (Benefits)

  1. उद्यमिता को बढ़ावा : इस योजना के तहत SC और ST वर्ग के व्यक्तियों को खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। 
  2. गैर-कृषि क्षेत्रों में अवसर: योजना के जरिए पारंपरिक कृषि क्षेत्रों से हटकर विनिर्माण, सेवा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक अवसर पैदा किए जा सकेंगे। 
  3. वित्तीय बाधाओं को दूर करना: इस योजना से पात्र लाभार्थियों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण मिलेगा जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 
  4. आर्थिक असमानता को कम करना: समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़कर आय असमानता और आर्थिक अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। 
  5. कौशल विकास को मिलेगा बढ़ावा : पात्र लाभार्थियों को प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन कार्यक्रमों का लाभ देकर उद्यमियों की क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा, ताकि वे खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। 

कैसे करें Dr. Bhimrao Ambedkar Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana 2026 के लिए आवेदन?

इस योजना के लिए लाभार्थियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के जरिए पंजीकरण करना होगा –

ऑनलाइन आवेदन 

  • सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 
  • उसके बाद आपको होम पेज में “Dr. Bhimrao Ambedkar Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana” का लिंक दिखाई देगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। 
  • इसके बाद अगले पेज में आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। 
  • इस फॉर्म में आपको मांगी गई सारी जानकारी दर्ज करनी है – जैसे कि (आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, जाति और निवास संबंधी जानकारी, प्रस्तावित व्यवसाय का विवरण, ऋण की आवश्यक राशि और परियोजना की कुल लागत और उस बैंक शाखा का चयन करें जहां आप ऋण प्राप्त करना चाहते हैं।) 
  • उसके बाद आपको जरूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं। 
  • फिर आपको अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। 

अप्लाई ऑफलाइन 

  • आपको अपने जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र (DIC) कार्यालय में जाना है। 
  • इसके बाद आपको वहाँ से योजना का आवेदन फॉर्म लेना है। 
  • फिर आपको इस फॉर्म में पुछी गई सारी जानकारी ध्यान से दर्ज करनी है। 
  • उसके बाद आपको जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ अटैच करनी है। 
  • फॉर्म भरने के बाद आपको इसे जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र (DIC) कार्यालय में जाकर जमा करवा देना है। 

QUICK LINKS

वेबसाइट

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अप्लाई

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लेटेस्ट स्कीम

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Yuva Udyami Protsahan Yojana के लिए ये लेख पढ़ें


निष्कर्ष 

स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के जरिए पात्र लाभार्थियों को व्यवसाय या बिजनेस शुरू करने के लिए ऋण राशि प्रदान की जाती है। 

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