राजस्थान सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए “Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Scheme” की शुरुआत की है। इस स्कीम के जरिए युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण दिया जाता है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे।
विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना
युवाओं को रोजगार के लिए मदद पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने “विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना” को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 साल के युवाओं को कम ब्याज दर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अधिकतम 2 करोड़ रूपए का ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण पर सरकार की तरफ से 8% तक ब्याज अनुदान लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा। ऋण राशि आवेदक के बैंक खाते में DBT मोड के जरिए जमा की जाएगी। इस राशि का उपयोग आवेदनकर्ता खुद का कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए कर सकेंगे।
Scheme Information
योजना किसके द्वारा शुरू की गई राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी द्वारा लाभार्थी राज्य के 18 से 45 वर्ष के नागरिक फायदा स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए का ऋण कम ब्याज दर पर प्रदान करना आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन आधिकारिक वेबसाइट https://industries.rajasthan.gov.in/icom/
अतिरिक्त ब्याज पर मिलेगी सब्सिडी
योजना के अंतर्गत अगर लोन की राशि 1 करोड़ या 2 करोड़ है, तो महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों, दिव्यांगजन, ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय करने वालों और मान्यता प्राप्त बुनकर एवं शिल्पकारों को 1% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, वित्तीय संस्थान द्वारा दिए गए ऋण पर 25% या अधिकतम 500000/- रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान के रूप में मिलेगी।
योजना के लिए पात्रता-मानदंड
- आवेदक को राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए।
- युवा नागरिक, रोजगार की तलाश करने वाले नागरिक, महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग, दिव्यांगजन, ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले, बुनकर एवं शिल्पकार ये सभी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
- आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष होनी चाहिए।
- लाभार्थी की शैक्षणिक योग्यता कम से कम स्नातक होनी चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
- लाभार्थी को इस तरह की किसी भी योजना का लाभ पहले से नहीं मिल रहा होना चाहिए।
Required Documents
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- इनकम सर्टिफिकेट
- शिक्षा से जुड़े दस्तावेज
- बैंक डिटेल्स
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Benefits Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Scheme
- इस योजना के लिए 18 से 45 वर्ष के नागरिकों को कम ब्याज दर पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- ऋण राशि अधिकतम 2 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
- लाभार्थियों को सरकार की तरफ से 8% तक ब्याज सब्सिडी (Subsidy) प्रदान की जाएगी।
- यदि लोन 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये के बीच है, तो महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति, दिव्यांग, ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों, बुनकरों व शिल्पकारों को अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- इसके साथ ही ऋण राशि पर 25% या अधिकतम 5 लाख रुपये तक की ‘मार्जिन मनी’ भी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी इस ऋण राशि की मदद से खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।
- इस योजना से बेरोजगारी दर में कमी आएगी।
- लोग अपनी इच्छा से कोई भी बिजनेस शुरू कर सकेंगे।
- इससे आवेदनकर्ता की आमदनी में सुधार आएगा।
- योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को आत्म-निर्भर व सशक्त बनाया जाएगा।
स्कीम का उद्देश्य (Objective)
युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है ताकि पात्र लाभार्थियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
How to Apply Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana
- सबसे पहले आपको नजदीकी जिला उद्योग केंद्र या उद्योग विभाग कार्यालय में जाना है।
- इसके बाद आपको वहाँ से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- अब आपको इस फॉर्म में पुछी गई सारी जानकारी ध्यान से दर्ज करनी है और मांगे जाने वाले दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच कर देने हैं।
- फिर आपको ये फॉर्म संबंधित विभाग में जाकर जमा करवा देना है।
- इस प्रोसेस के बाद आपके आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- उसके बाद ही आपके बैंक खाते में ऋण राशि जमा कर दी जाएगी।
- इस तरह से आप योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
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इस योजना से जुड़े पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं –
क्या है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना?
ये योजना राजस्थान सरकार ने खुद का व्यवसाय शुरू करने वाले 18 से 45 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए शुरू की है। जिसके जरिए पात्र नागरिकों को बिजनेस शुरू करने के लिए ऋण दिया जाता है।
योजना के जरिए कितना मिलता है ऋण ?
विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र नागरिकों को अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है।
इस ऋण पर कितनी मिलती है सब्सिडी?
सरकार की तरफ से 8% तक ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
क्या योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी की सुविधा है?
हाँ, आवेदक को सरकार की तरफ से 25% या अधिकतम ₹5 लाख तक की मार्जिन मनी सहायता मिलती है।
इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
आवेदक फिलहाल इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
निष्कर्ष
“खुद का व्यवसाय करने वाले नागरिकों के लिए राजस्थान सरकार ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना लॉन्च की है। इस स्कीम के जरिए युवाओं को व्यवसाय चलाने के लिए सरकार की तरफ से कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है ताकि प्रदेश से बेरोजगारी समस्या पर लगाम लगाई जा सके।”