बिहार सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब कोई भी आवेदक आसानी से इनकम सर्टिफिकेट बना सकेगा। आज इस लेख के जरिए हम बात करेंगे कि Bihar Income Certificate Download करने की प्रोसेस क्या है?
बिहार इनकम सर्टिफिकेट
राजस्व विभाग द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी किया जाने वाला वह दस्तावेज है जिसमें व्यकित की वार्षिक आय प्रमाणित की जाती है। इस प्रमाण पत्र की अवधि 01 वर्ष के लिए वैध होती है। उसके बाद आप इसका नवीनीकरण करवा सकते हैं। इस दस्तावेज के माध्यम से योजनाओं, छात्रवृत्ति, आरक्षण और अन्य जरूरी सेवाओं का लाभ उठाया जाता है।
कहाँ से डाउनलोड करें बिहार आय प्रमाण पत्र?
इनकम सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना काफी आसान है। आवेदक अपने राज्य की वेबसाइट के आधार पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप बिहार राज्य के नागरिक हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट (https://serviceonline.bihar.gov.in/) पर जाकर आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड करना है।
Income Certificate के फायदे
- स्कॉलरशिप लेने के लिए
- BPL राशन कार्ड बनवाने के लिए
- बैंक से लोन लेने के लिए
- किराए का घर लेने के लिए
- सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए
- कर लाभ प्राप्त करने के लिए
- फ्री राशन लेने के लिए (गरीब परिवारों के लिए)
- शैक्षणिक संस्थानों में सीट आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए
आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- सैलरी स्लिप
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- स्व-घोषणा पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
घर बैठे ऐसे Download करें Bihar Income Certificate
अगर आप बिहार इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए तरीके अपनाने हैं जो इस प्रकार से हैं –
आय प्रमाण पत्र डाउनलोड ऑनलाइन
- आप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब आप नागरिक अनुभाग सेक्शन में जाएं।
- उसके बाद आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करें के बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद अगले पेज में एक फॉर्म खुलेगा।
- इस फॉर्म में आपको Select Services, Application Ref. Number और Applicant Name दर्ज करना है।
- उसके बाद आपको Capcha Code भरना है और Download Certificate के बटन पर क्लिक करना है।
- डाउनलोड सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करने के बाद Income Certificate Download हो जाएगा।
एप्लीकेशन स्टेटस कैसे देखें?
- आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- उसके बाद आप नागरिक अनुभाग सेक्शन में जाएं।
- फिर आप आवेदन की स्थिति देखें बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद अगले पेज में एप्लीकेशन स्टेटस फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको 02 ऑपशन नजर आएंगे – Through Application Reference Number और Through OTP/ Application Details
- आपको इनमें से Through Application Reference Number सलेक्ट करना है।
- उसके बाद आपको Application Reference Number भरना है।
- फिर आपको Application Submission Date या Application delivery Date Select करनी है।
- इसके बाद आपको स्क्रीन में दिख रहे Capcha Code को भरना है और Submit पर क्लिक कर देना है।
- जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अगले पेज में इनकम सर्टिफिकेट से संबंधित जानकारी आ जाएगी।
अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न
इस विषय में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं –
आय प्रमाण पत्र बनाना क्यों है जरूरी?
इनकम सर्टिफिकेट बनाना आवेदक लिए महत्वपूर्ण है। इसके जरिए आप राशन कार्ड प्राप्त करना, सरकारी सब्सिडी, घर के लिए जगह का आवंटन, कमजोर वर्गों के लिए आवास, छात्रवृत्ति जैसी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।
इनकम सर्टिफिकेट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?
वेतनभोगी कर्मचारी, गैर-वेतनभोगी व्यक्ति, व्यवसायी, मजदूर, एजेंट, विधवाएं, कंसल्टेंसी मालिक आदि आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Income Certificate Download कैसे किया जाता है?
इसके लिए आप बिहार लोक सेवा अधिकार (RTPS) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और Certificate Download” विकल्प पर क्लिक करें। अब आप आवेदन संख्या, नाम और आवेदन तिथि दर्ज करें। इसके बाद “Download Certificate” पर क्लिक करके आप इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें।
आय प्रमाण पत्र स्टेटस कहाँ से देखें?
बिहार राज्य के नागरिक बिहार लोक सेवा अधिकार (RTPS) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं।
” मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेख के जरिए ये जानकारी मिल गई होगी कि बिहार इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे किया जाता है। अगर आपको भी आय प्रमाण पत्र बनाना है तो आपको ये लेख पूरा पढ़ना होगा।”