जो आवेदक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं उनके लिए भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें कहा गया है कि अब आवेदक अपनी जिले की वेबसाइट के जरिए हाउस टैक्स का भुगतान ऑनलाइन कर सकता है। आज इस पूरे लेख के जरिए हम जानेंगे कि किस तरह से Property Tax जमा किया जाता है?
हाउस टैक्स क्या है?
Hose Tax जिसे प्रॉपर्टी टैक्स भी कहा जाता है। ये भारत में नगर निगम या नगर निगमों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जिसे विभिन्न नागरिक सुविधाओं और सेवाओं के लिए आवासीय, कमर्शियल और खाली भूमि सहित प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है।
प्रॉपर्टी टैक्स कैसे जमा करें?
अगर आपका घर शहरी क्षेत्र में है और आप सालाना हाउस टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम जाते हैं तो आज से आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से Property Tax जमा कर सकते हैं और इसकी स्लिप भी निकाल सकते हैं। हाउस टैक्स जमा करने की प्रोसेस भारत सरकार ने सभी राज्यों के लिए ऑनलाइन कर दी है ताकि आवेदक अपनी जिले की वेबसाइट पर जाकर हाउस टैक्स का भुगतान Online कर सके।
ऑनलाइन ऐसे Jma Kare Property Tax
जिन नागरिकों ने अपना House Tax Pay करना है तो उन्हें नीचे दिए तरीके अपनाने हैं जो इस तरह से हैं –
Search Property के जरिए पेमेंट करें
- सबसे पहले आप Google मे जाएं।
- उसके बाद आप Type करें House Tax & District Name और enter करें।
- अब अगले पेज में आपके जिले की वेबसाइट Show होगी।
- आपको इसपर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके जिले की वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- यहाँ पर आपको Search Property के सेक्शन में जाना है।
- उसके बाद आपको Zone, Corporate Ward, Mohalla और House No. सलेक्ट करना है।
- इसके बाद आप अगले पेज में आ जाएंगे।
- यहाँ पर आपको Property Details देखने के लिए View Details के बटन पर क्लिक करना है।
- उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी डिटेल्स ओपन हो जाएगी।
- आपको Property Payment करने के लिए Online Payment पर क्लिक करना है।
- इसके बाद अगले पेज में आपको Payment करने के लिए कई विकल्प दिखाई देंगे।
- यहाँ पर आप Paytm का चुनाव करें।
- अब अगले पेज में आपकी Personal Information ओपन हो जाएगी।
- आपको यहाँ पर Address, Email ID और Mobile Number भरना है।
- फिर आपको submit बटन पर क्लिक कर देना है।
- सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आपको Debit Card, Credit card, UPI या Net Banking सलेक्ट कर लेना है।
- फिर आपको Pay पर क्लिक कर देना है।
- जैसे ही आप Pay बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका House Tax का भुगतान ऑनलाइन हो जाएगा।
- सफलतापूर्वक भुगतान होने के बाद House Tax Receipt ओपन हो जाएगी।
- अब आप इस receipt का प्रिन्ट आउट ले सकते हैं।
By Property के द्वारा भुगतान करें
- आप सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं।
- उसके बाद आप By Property No पर क्लिक करें।
- अब आप अपना प्रॉपर्टी नंबर भरें और Submit बटन पर क्लिक करें।
- अगले पेज में Property Details ओपन हो जाएगी।
- यहाँ पर आपको सबसे नीचे Amount Show होगा।
- आपको Online Payment पर क्लिक करना है।
- उसके बाद आपको Payment Option का चुनाव करना है।
- अब अगले पेज में आपको Personal Information में Address, Email ID और Mobile Number दर्ज करना है।
- फिर आपको Pay Now पर क्लिक कर देना है।
- इस बटन पर क्लिक करने के बाद House Tax का भुगतान कर दिया जाएगा।
By Receipt No के माध्यम से पेमेंट करें
- आपको सबसे पहले अपने जिले की वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपको By Receipt no पर क्लिक करना है।
- अब आपको Computerized या Manual select कर लेना है।
- उसके बाद आपको Receipt number सलेक्ट करना है और submit पर क्लिक करना है।
- इस प्रोसेस के बाद Property Details ओपन हो जाएगी।
- अब आपने जो भुगतान करना है वोआपको Show होगा।
- यहाँ पर आपको Online Payment पर क्लिक करके payment प्रकार चुन लेना है और Property Tax का भुगतान कर देना है।
By Name के जरिए पेमेंट करें
- आप अपने जिले की वेबसाइट पर जाएं।
- उसके बाद आप By Name पर क्लिक करें।
- अब आप अपना नाम दर्ज करें और Submit बटन पर क्लिक करें।
- अगले पेज में आप View Details पर क्लिक करें।
- इसके बाद Property Details ओपन होगी।
- आपको सबसे नीचे जाना है और Online Payment के ऑपशन पर क्लिक करना है।
- अब आप पेमेंट करने का माध्यम चुनें।
- अगले पेज में आप Address, Email ID और Mobile Number भरें और Pay Now पर क्लिक करें।
- Pay Now पर क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन Property Tax Pay कर सकेंगे।
अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न
इस विषय में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं –
ऑनलाइन हाउस टैक्स कैसे भरा जाता है?
इसके लिए आप अपने जिले की वेबसाइट पर जाएं और पेमेंट का ऑपशन चुने। उसके बाद आप Payment पर क्लिक करके House Tax Pay करें।
प्रॉपर्टी पर कितना लगता है टैक्स?
24 महीनों से अधिक के लिए प्रॉपर्टी पर Long-term capital gains (LTCG) पर इंडेक्सेशन के बिना 12.5% या इंडेक्सेशन के साथ 20% पर टैक्स लगता है।
” इस तरह से आपको इस लेख के माध्यम से ये जानकारी मिल गई होगी कि प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन कैसे जमा किया जाता है। अगर आपको भी हाउस टैक्स भरना है तो आप मेरे द्वारा ऊपर बताए गए स्टेप जरूर फॉलो करें।